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Uttar Pradesh · किसान / दुर्घटनाइन नामों से भी जानी जाती है: Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana · Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Scheme · CM Krishak Durghatna Kalyan Yojana · Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Uttar Pradesh
दुर्घटना में किसान की मृत्यु या गंभीर दिव्यांगता होने पर परिवार को आर्थिक मदद — कोई बीमा प्रीमियम नहीं।
| योजना | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (उत्तर प्रदेश) |
|---|---|
| किसके लिए | किसान / दुर्घटना |
| कहां | Uttar Pradesh |
| विभाग | उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग |
| आवेदन | कार्यालय / CSC पर |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
तहसील कार्यालय (लेखपाल / तहसीलदार) — ऑफलाइन दावा
YojanaSahay ऐप में खोलें और पात्रता जांचें → या सभी योजनाएं ब्राउज़ करेंउत्तर प्रदेश में खतौनी में दर्ज किसान (खातेदार / सह-खातेदार) और उनके आश्रित परिजन। पट्टेदार और बटाईदार किसान भी शामिल। मृत्यु या दिव्यांगता दुर्घटना से हुई हो; 180 दिन के भीतर दावा।
दुर्घटना में किसान (या आश्रित परिजन) की मृत्यु या दोनों हाथ/पैर/आंखें खोने पर ₹5 लाख तक; आंशिक दिव्यांगता पर कम राशि। दुर्घटना के 180 दिन के भीतर दावा करें।
खतौनी या पट्टा / बटाई का प्रमाण, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र + पोस्टमार्टम रिपोर्ट / FIR (मृत्यु पर), CMO दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगता पर), उत्तराधिकारी / परिवार प्रमाण, बैंक पासबुक।
तहसील कार्यालय (लेखपाल / तहसीलदार) — ऑफलाइन दावा
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