Uttar Pradesh · BPL / मुखिया की मृत्यु

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश)

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग
लाभ
मुख्य कमाने वाले (18–60 वर्ष) की मृत्यु पर BPL परिवारों को ₹30,000 एकमुश्त सहायता; विधवा/परिवार सदस्य के बैंक खाते में सीधे; मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य; प्राकृतिक और दुर्घटना दोनों प्रकार की मृत्यु कवर

आवश्यक दस्तावेज़

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