Uttar Pradesh · दिव्यांग / पेंशन

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लाभ
18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 40% या अधिक दिव्यांगता वाले BPL/आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को ₹1,000/माह पेंशन; तिमाही आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भुगतान; सभी प्रकार की दिव्यांगता — शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक, मानसिक रोग आदि कवर

आवश्यक दस्तावेज़

YojanaSahay ऐप में खोलें और पात्रता जांचें → या सभी योजनाएं ब्राउज़ करें आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ↗