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Uttarakhand · दिव्यांगता / पेंशन

तीलू रौतेली पेंशन योजना (उत्तराखंड)

इन नामों से भी जानी जाती है: Teelu Rauteli Pension Yojana · Teelu Rauteli Pension Scheme · Teelu Rauteli Pension Yojana Uttarakhand · Teelu Rauteli Pension Yojana (Uttarakhand)

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड
लाभ
खेती का काम करते हुए दिव्यांग (20–40%) हुए ग्रामीण लोगों को मासिक पेंशन

एक नज़र में

योजनातीलू रौतेली पेंशन योजना (उत्तराखंड)
किसके लिएदिव्यांगता / पेंशन
कहांUttarakhand
विभागसमाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड
आवेदनऑनलाइन
जानकारी जांची गई2026-10-24

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

तीलू रौतेली पेंशन योजना (उत्तराखंड) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Uttarakhand के निवासी। दिव्यांगजन। आयु: 18–60 वर्ष। रहते हैं: गाँव (ग्रामीण)।

तीलू रौतेली पेंशन योजना (उत्तराखंड) में कितना लाभ मिलता है?

खेती का काम करते हुए दिव्यांग (20–40%) हुए ग्रामीण लोगों को मासिक पेंशन

तीलू रौतेली पेंशन योजना (उत्तराखंड) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

परिवार रजिस्टर की प्रति (ग्राम प्रधान से), ग्राम पंचायत खुली बैठक प्रस्ताव, चिकित्सीय दिव्यांगता प्रमाण पत्र (20–40%), बैंक पासबुक (CBS खाता), आधार कार्ड।

तीलू रौतेली पेंशन योजना (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://socialwelfare.uk.gov.in/service/teelurautelipension/

कैसे पता करें कि मैं तीलू रौतेली पेंशन योजना (उत्तराखंड) के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-24