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Uttarakhand · दिव्यांगता / पेंशनइन नामों से भी जानी जाती है: Teelu Rauteli Pension Yojana · Teelu Rauteli Pension Scheme · Teelu Rauteli Pension Yojana Uttarakhand · Teelu Rauteli Pension Yojana (Uttarakhand)
| योजना | तीलू रौतेली पेंशन योजना (उत्तराखंड) |
|---|---|
| किसके लिए | दिव्यांगता / पेंशन |
| कहां | Uttarakhand |
| विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड |
| आवेदन | ऑनलाइन |
| जानकारी जांची गई | 2026-10-24 |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।
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Uttarakhand के निवासी। दिव्यांगजन। आयु: 18–60 वर्ष। रहते हैं: गाँव (ग्रामीण)।
खेती का काम करते हुए दिव्यांग (20–40%) हुए ग्रामीण लोगों को मासिक पेंशन
परिवार रजिस्टर की प्रति (ग्राम प्रधान से), ग्राम पंचायत खुली बैठक प्रस्ताव, चिकित्सीय दिव्यांगता प्रमाण पत्र (20–40%), बैंक पासबुक (CBS खाता), आधार कार्ड।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://socialwelfare.uk.gov.in/service/teelurautelipension/
YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।
आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-24