Uttarakhand · वृद्ध / विधवा / दिव्यांग / पेंशन

उत्तराखंड सामाजिक पेंशन योजना — वृद्धावस्था / विधवा / दिव्यांग

उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग
लाभ
सीधे बैंक खाते में मासिक पेंशन — वृद्धावस्था (60+ वर्ष): ₹1,200/माह; विधवा/निराश्रित महिला: ₹1,200/माह; दिव्यांगजन (40%+): ₹1,200/माह; 80 वर्ष से अधिक को ₹1,500/माह; पात्र होने पर केंद्रीय IGNOAPS/IGNDPS/IGNWPS के साथ संयुक्त; उत्तराखंड में ~23 लाख लाभार्थी

आवश्यक दस्तावेज़

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