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Uttar Pradesh · दिव्यांग / विवाहइन नामों से भी जानी जाती है: Divyangjan Shadi-Vivah Protsahan Puraskar Yojana · Divyangjan Shadi-Vivah Protsahan Puraskar Scheme · Divyangjan Shadi-Vivah Protsahan Puraskar Yojana Uttar Pradesh
दिव्यांग व्यक्ति के विवाह पर सरकार की ओर से एकमुश्त प्रोत्साहन राशि।
| योजना | दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश) |
|---|---|
| किसके लिए | दिव्यांग / विवाह |
| कहां | Uttar Pradesh |
| एकमुश्त सहायता (लगभग) | ₹15,000 |
| विभाग | उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग |
| आवेदन | ऑनलाइन |
| जानकारी जांची गई | 2026-10-25 |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।
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कम से कम 40% दिव्यांगता; उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी (या 5+ वर्ष से निवास)। विवाह के समय दुल्हन 18–45 और दूल्हा 21–45 वर्ष; विवाह पंजीकृत हो। कोई भी आयकरदाता या आपराधिक मामले में दोषी न हो।
विवाह पर एकमुश्त प्रोत्साहन: पति दिव्यांग हो तो ₹15,000, पत्नी दिव्यांग हो तो ₹20,000, दोनों दिव्यांग हों तो ₹35,000। (लगभग ₹15,000 एकमुश्त)
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40%+), उ.प्र. निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, पति और पत्नी की आयु का प्रमाण, आधार कार्ड, संयुक्त फोटो, बैंक खाता।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://divyangjan.upsdc.gov.in/
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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-25