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Uttarakhand · किसान / पहाड़ी खेती / सब्सिडीइन नामों से भी जानी जाती है: Parvatiya Krishi Unnati Yojana — Hill Farming Support · Parvatiya Krishi Unnati Yojana · Parvatiya Krishi Unnati Scheme · Parvatiya Krishi Unnati Yojana Uttarakhand · Parvatiya Krishi Unnati Yojana — Hill Farming Support (Uttarakhand)
| योजना | पर्वतीय कृषि उन्नति योजना — हिल फार्मिंग सपोर्ट (उत्तराखंड) |
|---|---|
| किसके लिए | किसान / पहाड़ी खेती / सब्सिडी |
| कहां | Uttarakhand |
| सालाना लाभ (लगभग) | ₹4,000 |
| विभाग | उत्तराखंड कृषि / उद्यान विभाग |
| आवेदन | कार्यालय / CSC पर |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।
YojanaSahay ऐप में खोलें और पात्रता जांचें → या सभी योजनाएं ब्राउज़ करें आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ↗Uttarakhand के निवासी। किसके लिए: किसान।
उत्तराखंड के पहाड़ी/सीढ़ीदार खेती करने वाले किसानों को प्रमाणित बीज, जैविक उर्वरक और कृषि उपकरण पर 75% तक सब्सिडी; बागवानी (सेब, नाशपाती, कीवी, ऑफ-सीजन सब्जियां) पर 50% सब्सिडी; प्रति किसान प्रति सीजन ₹2,000 फसल प्रोत्साहन; सीधे बैंक में; SC/ST/छोटे/सीमांत किसानों को प्राथमिकता (लगभग ₹4,000 सालाना)
आधार कार्ड, भूमि अभिलेख / खसरा-खतौनी (उत्तराखंड), किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक खाता (आधार-लिंक्ड), उत्तराखंड डोमिसाइल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST प्राथमिकता सब्सिडी के लिए), पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://agriculture.uk.gov.in/
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