लाभ
उत्तराखंड डोमिसाइल युवाओं (18–45 वर्ष) के लिए सेवा/व्यापार में ₹25 लाख और विनिर्माण में ₹50 लाख तक ऋण; सामान्य वर्ग के लिए 25% मार्जिन मनी सब्सिडी (अधिकतम ₹6.25 लाख); SC/ST/महिला/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक के लिए 35% सब्सिडी (अधिकतम ₹12.5 लाख); विनिर्माण, हस्तशिल्प, पर्यटन, IT और सेवा उद्योग शामिल