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Uttar Pradesh · व्यापार / ODOPइन नामों से भी जानी जाती है: ODOP Financial Assistance Scheme · ODOP Financial Assistance Yojana · ODOP Financial Assistance Scheme Uttar Pradesh · ODOP Financial Assistance (Margin Money) Scheme
अपने ज़िले के 'एक जनपद एक उत्पाद' से जुड़ा व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए बैंक लोन पर अनुदान।
| योजना | एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) वित्त पोषण सहायता (मार्जिन मनी) योजना (उत्तर प्रदेश) |
|---|---|
| किसके लिए | व्यापार / ODOP |
| कहां | Uttar Pradesh |
| विभाग | उ.प्र. एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग (जिला उद्योग केंद्र) |
| आवेदन | ऑनलाइन |
| जानकारी जांची गई | 2026-10-26 |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।
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18+ आयु के उत्तर प्रदेश के निवासी, कोई शैक्षिक योग्यता ज़रूरी नहीं। इकाई आवेदक के अपने ज़िले के ODOP उत्पाद से जुड़ी हो। किसी बैंक या सरकारी संस्था का डिफॉल्टर न हो।
बैंक लोन पर मार्जिन मनी अनुदान: ₹25 लाख तक की परियोजना पर 25% (अधिकतम ₹6.25 लाख); ₹25–50 लाख पर ₹6.25 लाख या 20%; ₹50–150 लाख पर ₹10 लाख या 10%; ₹1.5 करोड़ से ऊपर 10% (अधिकतम ₹20 लाख)।
आधार कार्ड, निवास प्रमाण, परियोजना रिपोर्ट (DPR), ODOP उत्पाद से जुड़ी गतिविधि का प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू), बैंक विवरण, फोटो।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://diupmsme.upsdc.gov.in/
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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-26