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Uttar Pradesh · दिव्यांग / उपकरण

दिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण अनुदान योजना (उत्तर प्रदेश)

इन नामों से भी जानी जाती है: Divyangjan Assistive Devices & Artificial Limbs Grant

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
लाभ
चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर उपकरण खरीदने या ठीक कराने के लिए प्रति व्यक्ति ₹8,000 तक — ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, CP चेयर, कैलिपर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, शिक्षा किट।

गरीब दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कैलिपर जैसे उपकरण मुफ्त या अनुदान पर।

एक नज़र में

योजनादिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण अनुदान योजना (उत्तर प्रदेश)
किसके लिएदिव्यांग / उपकरण
कहांUttar Pradesh
एकमुश्त सहायता (लगभग)₹8,000
विभागउत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण अनुदान योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसी भी आयु के दिव्यांगजन। परिवार की आय गरीबी रेखा के भीतर (गांव में ₹46,080, शहर में ₹56,460 सालाना)। उपकरण चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुझाया गया हो।

दिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण अनुदान योजना (उत्तर प्रदेश) में कितना लाभ मिलता है?

चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर उपकरण खरीदने या ठीक कराने के लिए प्रति व्यक्ति ₹8,000 तक — ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, CP चेयर, कैलिपर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, शिक्षा किट। (लगभग ₹8,000 एकमुश्त)

दिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण अनुदान योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, उपकरण के लिए चिकित्सा अधिकारी का पर्चा, फोटो।

दिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण अनुदान योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

कैसे पता करें कि मैं दिव्यांगजन कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण अनुदान योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए पात्र हूं?

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