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Uttar Pradesh · निर्माण श्रमिक / मृत्यु व दिव्यांगता

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना — निर्माण श्रमिक (उ.प्र. BOCW)

इन नामों से भी जानी जाती है: Nirman Kamgar Mrityu va Divyangta Sahayata Yojana · Nirman Kamgar Mrityu va Divyangta Sahayata Scheme

उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग)
लाभ
दुर्घटना में मृत्यु: अंतिम संस्कार के लिए ₹25,000 + ₹5 लाख; सामान्य मृत्यु: ₹25,000 + ₹2 लाख। मुख्य राशि आश्रितों को मासिक किस्तों (मूलधन + ब्याज) में। दिव्यांगता सहायता बोर्ड नियम अनुसार — upbocw.in देखें।

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर परिवार को, या दिव्यांग होने पर श्रमिक को सहायता।

एक नज़र में

योजनानिर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना — निर्माण श्रमिक (उ.प्र. BOCW)
किसके लिएनिर्माण श्रमिक / मृत्यु व दिव्यांगता
कहांUttar Pradesh
विभागउ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग)
आवेदनऑनलाइन

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना — निर्माण श्रमिक (उ.प्र. BOCW) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Uttar Pradesh के निवासी। उ.प्र. BOCW बोर्ड में पंजीकृत 18–60 वर्ष के निर्माण श्रमिक (पंजीकरण नवीनीकृत), या उनके आश्रित। दुर्घटना में मृत्यु, सामान्य मृत्यु और दिव्यांगता शामिल।

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना — निर्माण श्रमिक (उ.प्र. BOCW) में कितना लाभ मिलता है?

दुर्घटना में मृत्यु: अंतिम संस्कार के लिए ₹25,000 + ₹5 लाख; सामान्य मृत्यु: ₹25,000 + ₹2 लाख। मुख्य राशि आश्रितों को मासिक किस्तों (मूलधन + ब्याज) में। दिव्यांगता सहायता बोर्ड नियम अनुसार — upbocw.in देखें।

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना — निर्माण श्रमिक (उ.प्र. BOCW) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट / FIR (दुर्घटना), CMO दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगता), श्रमिक पंजीकरण कार्ड, आश्रित का आधार कार्ड, आश्रित का बैंक खाता।

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना — निर्माण श्रमिक (उ.प्र. BOCW) के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://upbocw.in/

कैसे पता करें कि मैं निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना — निर्माण श्रमिक (उ.प्र. BOCW) के लिए पात्र हूं?

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