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Uttar Pradesh · निर्माण श्रमिक / मृत्यु व दिव्यांगताइन नामों से भी जानी जाती है: Nirman Kamgar Mrityu va Divyangta Sahayata Yojana · Nirman Kamgar Mrityu va Divyangta Sahayata Scheme
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर परिवार को, या दिव्यांग होने पर श्रमिक को सहायता।
| योजना | निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना — निर्माण श्रमिक (उ.प्र. BOCW) |
|---|---|
| किसके लिए | निर्माण श्रमिक / मृत्यु व दिव्यांगता |
| कहां | Uttar Pradesh |
| विभाग | उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) |
| आवेदन | ऑनलाइन |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।
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Uttar Pradesh के निवासी। उ.प्र. BOCW बोर्ड में पंजीकृत 18–60 वर्ष के निर्माण श्रमिक (पंजीकरण नवीनीकृत), या उनके आश्रित। दुर्घटना में मृत्यु, सामान्य मृत्यु और दिव्यांगता शामिल।
दुर्घटना में मृत्यु: अंतिम संस्कार के लिए ₹25,000 + ₹5 लाख; सामान्य मृत्यु: ₹25,000 + ₹2 लाख। मुख्य राशि आश्रितों को मासिक किस्तों (मूलधन + ब्याज) में। दिव्यांगता सहायता बोर्ड नियम अनुसार — upbocw.in देखें।
मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट / FIR (दुर्घटना), CMO दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगता), श्रमिक पंजीकरण कार्ड, आश्रित का आधार कार्ड, आश्रित का बैंक खाता।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://upbocw.in/
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