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Madhya Pradesh · किसान / सोलर पंपइन नामों से भी जानी जाती है: Pradhan Mantri Krishak Mitra Surya Yojana — Solar Pump · Pradhan Mantri Krishak Mitra Surya Yojana · Pradhan Mantri Krishak Mitra Surya Scheme · PM Krishak Mitra Surya Yojana
अस्थायी या बिना बिजली कनेक्शन वाले किसानों के लिए सोलर सिंचाई पंप (2–10 HP)। किसान लगभग 10% पहले देता है; कागज़ ध्यान से पढ़ें, क्योंकि लागत का कुछ हिस्सा आपके नाम पर बैंक ऋण हो सकता है।
| योजना | प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना — सोलर पंप (म.प्र.) |
|---|---|
| किसके लिए | किसान / सोलर पंप |
| कहां | Madhya Pradesh |
| विभाग | मध्यप्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग / ऊर्जा विकास निगम |
| आवेदन | ऑनलाइन |
| जानकारी जांची गई | 2026-10-15 |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।
YojanaSahay ऐप में खोलें और पात्रता जांचें → या सभी योजनाएं ब्राउज़ करें आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ↗सिंचाई के लिए अस्थायी या बिना बिजली कनेक्शन वाले मध्य प्रदेश के किसान। आपकी ज़मीन पर पानी का स्रोत (कुआं, ट्यूबवेल, तालाब)। पैसा देने से पहले ऋण के कागज़ जांचें — कुछ किसानों के नाम पर पंप लागत के हिस्से का बैंक ऋण पाया गया है।
2–10 HP सोलर पंप पर 90% तक सरकारी सहायता (केंद्र + राज्य); किसान का हिस्सा लगभग 10% — करीब ₹15,000 (2 HP) से ₹58,000 (10 HP)।
आधार कार्ड (e-KYC सहित), ज़मीन के कागज़ (खसरा / B-1), बिजली कनेक्शन ID (अस्थायी कनेक्शन), खेत में पानी के स्रोत का प्रमाण, बैंक खाता, मोबाइल नंबर।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://cmsolarpump.mp.gov.in/
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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-15