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Madhya Pradesh · महिला / विधवा

मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना (म.प्र.)

इन नामों से भी जानी जाती है: Mukhyamantri Vidhwa Pension Yojana · Mukhyamantri Vidhwa Pension Scheme · CM Vidhwa Pension Yojana · Mukhyamantri Vidhwa Pension Yojana Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय विभाग
लाभ
BPL विधवाओं (18+ वर्ष) को ₹600/माह पेंशन

एक नज़र में

योजनामुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना (म.प्र.)
किसके लिएमहिला / विधवा
कहांMadhya Pradesh
सालाना लाभ (लगभग)₹7,200
विभागमध्यप्रदेश सामाजिक न्याय विभाग
आवेदनऑनलाइन
जानकारी जांची गई2026-10-15

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना (म.प्र.) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Madhya Pradesh के निवासी। किसके लिए: महिलाएं। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।

मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना (म.प्र.) में कितना लाभ मिलता है?

BPL विधवाओं (18+ वर्ष) को ₹600/माह पेंशन (लगभग ₹7,200 सालाना)

मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना (म.प्र.) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, समग्र ID, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, BPL/सम्बल प्रमाण, बैंक खाता।

मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना (म.प्र.) के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://socialjustice.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना (म.प्र.) के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-15