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Jharkhand · विकलांगता / पेंशनइन नामों से भी जानी जाती है: Jharkhand Viklang Pension Yojana · Jharkhand Viklang Pension Scheme
| योजना | झारखंड विकलांग पेंशन योजना |
|---|---|
| किसके लिए | विकलांगता / पेंशन |
| कहां | Jharkhand |
| सालाना लाभ (लगभग) | ₹12,000 |
| विभाग | झारखंड समाज कल्याण विभाग |
| आवेदन | कार्यालय / CSC पर |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।
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झारखंड के स्थायी निवासी 5 वर्ष या अधिक उम्र के 40%+ दिव्यांगजन। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ गांव में प्रखंड (BDO) या शहर में अंचल (CO) कार्यालय में आवेदन।
40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (5 वर्ष और ऊपर) को ₹1,000/माह पेंशन, DBT से — राज्य की सर्वजन पेंशन के तहत (लगभग ₹12,000 सालाना)
आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र (40%+) CMO से, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक खाता, झारखंड निवास प्रमाण पत्र।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://jharkhand.gov.in/
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