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Jharkhand · महिला / पेंशन

झारखंड विधवा पेंशन योजना

इन नामों से भी जानी जाती है: Jharkhand Widow Pension Yojana · Jharkhand Widow Pension Scheme

झारखंड समाज कल्याण विभाग
लाभ
विधवाओं (किसी भी उम्र) को ₹1,000/माह पेंशन, DBT से — राज्य की सर्वजन पेंशन के तहत; आमतौर पर महीने की 5 तारीख तक

एक नज़र में

योजनाझारखंड विधवा पेंशन योजना
किसके लिएमहिला / पेंशन
कहांJharkhand
सालाना लाभ (लगभग)₹12,000
विभागझारखंड समाज कल्याण विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

झारखंड विधवा पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

झारखंड की स्थायी निवासी किसी भी उम्र की विधवाएं। गांव में प्रखंड (BDO) कार्यालय या शहर में अंचल (CO) कार्यालय में आवेदन; आयकर दाता या अन्य पेंशन पाने वाले नहीं।

झारखंड विधवा पेंशन योजना में कितना लाभ मिलता है?

विधवाओं (किसी भी उम्र) को ₹1,000/माह पेंशन, DBT से — राज्य की सर्वजन पेंशन के तहत; आमतौर पर महीने की 5 तारीख तक (लगभग ₹12,000 सालाना)

झारखंड विधवा पेंशन योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक खाता, आयु प्रमाण।

झारखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://jharkhand.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं झारखंड विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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