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Jharkhand · पशुपालन / किसान

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना

इन नामों से भी जानी जाती है: Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana · Mukhyamantri Pashudhan Vikas Scheme · CM Pashudhan Vikas Yojana · Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana Jharkhand

झारखंड पशुपालन विभाग
लाभ
पशु (गाय/बकरी/मुर्गी) खरीद पर 50%–75% सब्सिडी + निःशुल्क पशु बीमा

एक नज़र में

योजनामुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
किसके लिएपशुपालन / किसान
कहांJharkhand
विभागझारखंड पशुपालन विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Jharkhand के निवासी। किसके लिए: किसान, आम नागरिक। परिवार की सालाना आय ₹6 लाख तक। रहते हैं: गाँव (ग्रामीण)।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में कितना लाभ मिलता है?

पशु (गाय/बकरी/मुर्गी) खरीद पर 50%–75% सब्सिडी + निःशुल्क पशु बीमा

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, जमीन / गाँव का निवास प्रमाण।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://jharkhand.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए पात्र हूं?

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