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Himachal Pradesh · किसान

हिमाचल प्रदेश पॉली / लो टनल खेती योजना

इन नामों से भी जानी जाती है: HP Poly / Low Tunnel Farming Scheme · HP Poly / Low Tunnel Farming Yojana

हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग
लाभ
पहाड़ी क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए पॉली टनल / लो टनल लगाने पर 50% सब्सिडी

एक नज़र में

योजनाहिमाचल प्रदेश पॉली / लो टनल खेती योजना
किसके लिएकिसान
कहांHimachal Pradesh
विभागहिमाचल प्रदेश कृषि विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हिमाचल प्रदेश पॉली / लो टनल खेती योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Himachal Pradesh के निवासी। किसके लिए: किसान।

हिमाचल प्रदेश पॉली / लो टनल खेती योजना में कितना लाभ मिलता है?

पहाड़ी क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए पॉली टनल / लो टनल लगाने पर 50% सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश पॉली / लो टनल खेती योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, भूमि अभिलेख (खसरा), हिमाचल अधिवास प्रमाण, बैंक खाता, कृषि विभाग पंजीकरण, खेत की फोटो।

हिमाचल प्रदेश पॉली / लो टनल खेती योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://hpagriculture.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं हिमाचल प्रदेश पॉली / लो टनल खेती योजना के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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