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Himachal Pradesh · व्यापार

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना

इन नामों से भी जानी जाती है: Mukhya Mantri Swavlamban Yojana · Mukhya Mantri Swavlamban Scheme · CM Swavlamban Yojana · Mukhya Mantri Swavlamban Yojana Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग
लाभ
अपना उद्यम शुरू करने पर संयंत्र और मशीनरी पर 25–35% पूंजी सब्सिडी (₹60 लाख तक)

एक नज़र में

योजनामुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
किसके लिएव्यापार
कहांHimachal Pradesh
विभागहिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग
आवेदनऑनलाइन
जानकारी जांची गई2026-10-10

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Himachal Pradesh के निवासी।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में कितना लाभ मिलता है?

अपना उद्यम शुरू करने पर संयंत्र और मशीनरी पर 25–35% पूंजी सब्सिडी (₹60 लाख तक)

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, हिमाचल अधिवास प्रमाण, व्यापार/परियोजना रिपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://mmsy.hp.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-10