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Himachal Pradesh · किसान

हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विकास योजना

इन नामों से भी जानी जाती है: HP Fisheries Development Scheme · HP Fisheries Development Yojana · HP Fisheries Development Scheme Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग
लाभ
मछली तालाब निर्माण, अंगुलिकाएं, मछली चारा और उपकरण पर 40–60% सब्सिडी

एक नज़र में

योजनाहिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विकास योजना
किसके लिएकिसान
कहांHimachal Pradesh
विभागहिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विकास योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Himachal Pradesh के निवासी। किसके लिए: किसान। रहते हैं: गाँव (ग्रामीण)।

हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विकास योजना में कितना लाभ मिलता है?

मछली तालाब निर्माण, अंगुलिकाएं, मछली चारा और उपकरण पर 40–60% सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विकास योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, हिमाचल अधिवास प्रमाण, भूमि अभिलेख (तालाब स्थल के लिए), बैंक खाता, HP मत्स्य विभाग पंजीकरण, आय प्रमाण पत्र।

हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विकास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://hpfisheries.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विकास योजना के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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