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Himachal Pradesh · पेंशनइन नामों से भी जानी जाती है: HP Ex-Servicemen Welfare & Resettlement Scheme · HP Ex-Servicemen Welfare & Resettlement Yojana
| योजना | हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास योजना |
|---|---|
| किसके लिए | पेंशन |
| कहां | Himachal Pradesh |
| एकमुश्त सहायता (लगभग) | ₹50,000 |
| विभाग | हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग |
| आवेदन | कार्यालय / CSC पर |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।
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Himachal Pradesh के निवासी। आयु: 35+ वर्ष।
भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं को ₹50,000 एकमुश्त पुनर्वास अनुदान + सरकारी नौकरी में प्राथमिकता + बच्चों की मुफ्त शिक्षा + HP बस रियायत (लगभग ₹50,000 एकमुश्त)
आधार कार्ड, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट / सेवा पुस्तक, हिमाचल अधिवास प्रमाण, बैंक खाता, आश्रित परिवार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवाओं के लिए)।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://sainikwelfare.hp.gov.in/
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