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Himachal Pradesh · पेंशन

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास योजना

इन नामों से भी जानी जाती है: HP Ex-Servicemen Welfare & Resettlement Scheme · HP Ex-Servicemen Welfare & Resettlement Yojana

हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग
लाभ
भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं को ₹50,000 एकमुश्त पुनर्वास अनुदान + सरकारी नौकरी में प्राथमिकता + बच्चों की मुफ्त शिक्षा + HP बस रियायत

एक नज़र में

योजनाहिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास योजना
किसके लिएपेंशन
कहांHimachal Pradesh
एकमुश्त सहायता (लगभग)₹50,000
विभागहिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Himachal Pradesh के निवासी। आयु: 35+ वर्ष।

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास योजना में कितना लाभ मिलता है?

भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं को ₹50,000 एकमुश्त पुनर्वास अनुदान + सरकारी नौकरी में प्राथमिकता + बच्चों की मुफ्त शिक्षा + HP बस रियायत (लगभग ₹50,000 एकमुश्त)

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट / सेवा पुस्तक, हिमाचल अधिवास प्रमाण, बैंक खाता, आश्रित परिवार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवाओं के लिए)।

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://sainikwelfare.hp.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास योजना के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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