Sikkim · पेंशन / वरिष्ठ नागरिक / विधवा / दिव्यांगता

सिक्किम राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन — वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगता

सिक्किम सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं कल्याण विभाग / राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रभाग
लाभ
तीन श्रेणियों में असुरक्षित सिक्किम सब्जेक्ट धारकों के लिए मासिक पेंशन — वृद्धावस्था पेंशन: 60–79 वर्ष के लाभार्थियों के लिए ₹1,500/माह; 80 वर्ष और अधिक आयु के लिए ₹2,000/माह; विधवा/बेसहारा महिला पेंशन: 18 वर्ष से अधिक विधवा और परित्यक्त महिलाओं को ₹1,500/माह (स्वतंत्र आय नहीं होनी चाहिए); दिव्यांगता पेंशन: 40%+ दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ₹1,500–₹2,000/माह (गंभीर/बहु दिव्यांगता के लिए अधिक); प्रत्येक माह की पहली तारीख को आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे जमा; IGNOAP/IGNWP/IGNDP के साथ एकीकरण; राज्य खाद्य सुरक्षा और आरोग्य सिक्किम में प्राथमिकता

आवश्यक दस्तावेज़

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