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Himachal Pradesh · पेंशन

हिमाचल प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना

इन नामों से भी जानी जाती है: HP Disability Pension Yojana · HP Disability Pension Scheme · HP Disability Pension Yojana Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
लाभ
कम आय वाले ≥40% विकलांग व्यक्तियों को ₹1,500/माह पेंशन

एक नज़र में

योजनाहिमाचल प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना
किसके लिएपेंशन
कहांHimachal Pradesh
सालाना लाभ (लगभग)₹18,000
विभागहिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
आवेदनऑनलाइन
जानकारी जांची गई2026-10-10

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हिमाचल प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Himachal Pradesh के निवासी। दिव्यांगजन। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।

हिमाचल प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना में कितना लाभ मिलता है?

कम आय वाले ≥40% विकलांग व्यक्तियों को ₹1,500/माह पेंशन (लगभग ₹18,000 सालाना)

हिमाचल प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र (CMO से ≥40%), आय प्रमाण (₹35,000/वर्ष से कम), हिमाचल अधिवास प्रमाण, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो।

हिमाचल प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: http://esomsa.hp.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं हिमाचल प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-10