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Himachal Pradesh · पेंशनइन नामों से भी जानी जाती है: HP Disability Pension Yojana · HP Disability Pension Scheme · HP Disability Pension Yojana Himachal Pradesh
| योजना | हिमाचल प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना |
|---|---|
| किसके लिए | पेंशन |
| कहां | Himachal Pradesh |
| सालाना लाभ (लगभग) | ₹18,000 |
| विभाग | हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
| आवेदन | ऑनलाइन |
| जानकारी जांची गई | 2026-10-10 |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।
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Himachal Pradesh के निवासी। दिव्यांगजन। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।
कम आय वाले ≥40% विकलांग व्यक्तियों को ₹1,500/माह पेंशन (लगभग ₹18,000 सालाना)
आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र (CMO से ≥40%), आय प्रमाण (₹35,000/वर्ष से कम), हिमाचल अधिवास प्रमाण, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: http://esomsa.hp.gov.in/
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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-10