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Himachal Pradesh · किसान

हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना

इन नामों से भी जानी जाती है: HP Horticulture Development Scheme · HP Horticulture Development Yojana · HP Horticulture Development Scheme Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग
लाभ
सेब/फल किसानों को रोपण सामग्री, एंटी-हेल नेट और ड्रिप सिंचाई पर 50% सब्सिडी

एक नज़र में

योजनाहिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना
किसके लिएकिसान
कहांHimachal Pradesh
विभागहिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Himachal Pradesh के निवासी। किसके लिए: किसान।

हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना में कितना लाभ मिलता है?

सेब/फल किसानों को रोपण सामग्री, एंटी-हेल नेट और ड्रिप सिंचाई पर 50% सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, भूमि अभिलेख (खसरा/खतौनी), हिमाचल अधिवास प्रमाण, बैंक खाता, बागवानी विभाग पंजीकरण, बगीचे/खेत की फोटो।

हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://hpagrisnet.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना के लिए पात्र हूं?

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