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Haryana · आवास / शहरी EWSइन नामों से भी जानी जाती है: Deen Dayal Jan Awas Yojana · Deen Dayal Jan Awas Scheme · Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana · Deen Dayal Jan Awas Yojana (Haryana)
| योजना | दीन दयाल जन आवास योजना (हरियाणा) |
|---|---|
| किसके लिए | आवास / शहरी EWS |
| कहां | Haryana |
| विभाग | नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा |
| आवेदन | ऑनलाइन |
| जानकारी जांची गई | 2026-10-08 |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।
YojanaSahay ऐप में खोलें और पात्रता जांचें → या सभी योजनाएं ब्राउज़ करें आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ↗Haryana के निवासी। परिवार की सालाना आय ₹6 लाख तक। रहते हैं: शहर या कस्बे। अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में EWS/LIG शहरी परिवारों को सब्सिडी दर पर आवासीय प्लॉट एवं फ्लैट
आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण (EWS ≤₹3 लाख / LIG ≤₹6 लाख), संपत्ति न होने का प्रमाण, बैंक खाता, पासपोर्ट फोटो।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://tcpharyana.gov.in/
YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।
आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-08