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Haryana · आवास / शहरी EWS

दीन दयाल जन आवास योजना (हरियाणा)

इन नामों से भी जानी जाती है: Deen Dayal Jan Awas Yojana · Deen Dayal Jan Awas Scheme · Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana · Deen Dayal Jan Awas Yojana (Haryana)

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा
लाभ
लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में EWS/LIG शहरी परिवारों को सब्सिडी दर पर आवासीय प्लॉट एवं फ्लैट

एक नज़र में

योजनादीन दयाल जन आवास योजना (हरियाणा)
किसके लिएआवास / शहरी EWS
कहांHaryana
विभागनगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा
आवेदनऑनलाइन
जानकारी जांची गई2026-10-08

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दीन दयाल जन आवास योजना (हरियाणा) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Haryana के निवासी। परिवार की सालाना आय ₹6 लाख तक। रहते हैं: शहर या कस्बे। अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

दीन दयाल जन आवास योजना (हरियाणा) में कितना लाभ मिलता है?

लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में EWS/LIG शहरी परिवारों को सब्सिडी दर पर आवासीय प्लॉट एवं फ्लैट

दीन दयाल जन आवास योजना (हरियाणा) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण (EWS ≤₹3 लाख / LIG ≤₹6 लाख), संपत्ति न होने का प्रमाण, बैंक खाता, पासपोर्ट फोटो।

दीन दयाल जन आवास योजना (हरियाणा) के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://tcpharyana.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं दीन दयाल जन आवास योजना (हरियाणा) के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-08