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Haryana · सामाजिक सुरक्षा / बीमा

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

इन नामों से भी जानी जाती है: Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana · Mukhyamantri Parivar Samridhi Scheme · CM Parivar Samridhi Yojana · Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana

हरियाणा सरकार / वित्त विभाग
लाभ
₹6,000/वर्ष · ईडब्ल्यूएस परिवारों को बीमा + पेंशन सुरक्षा

एक नज़र में

योजनामुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
किसके लिएसामाजिक सुरक्षा / बीमा
कहांHaryana
विभागहरियाणा सरकार / वित्त विभाग
आवेदनऑनलाइन
जानकारी जांची गई2026-10-08

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।

YojanaSahay ऐप में खोलें और पात्रता जांचें → या सभी योजनाएं ब्राउज़ करें आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ↗

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Haryana के निवासी। परिवार की सालाना आय ₹1 लाख तक। आयु: 18–60 वर्ष।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में कितना लाभ मिलता है?

₹6,000/वर्ष · ईडब्ल्यूएस परिवारों को बीमा + पेंशन सुरक्षा

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), आय प्रमाण (≤₹1.80 लाख/वर्ष), बैंक खाता।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s38b4224068a41c5d37f5e2d54f3995089/uploads/2024/07/202407121914095249.pdf

कैसे पता करें कि मैं मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-08