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Haryana · महिला / विधवा पेंशन

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला भत्ता

इन नामों से भी जानी जाती है: Haryana Widow & Destitute Women Allowance

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा
लाभ
विधवा / निराश्रित महिलाओं को ₹3,200/माह सहायता (₹3,000 से बढ़ी, 1 नवंबर 2025 से लागू)

एक नज़र में

योजनाहरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला भत्ता
किसके लिएमहिला / विधवा पेंशन
कहांHaryana
सालाना लाभ (लगभग)₹38,400
विभागसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा
आवेदनऑनलाइन
जानकारी जांची गई2026-10-08

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला भत्ता के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Haryana के निवासी। किसके लिए: महिलाएं। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला भत्ता में कितना लाभ मिलता है?

विधवा / निराश्रित महिलाओं को ₹3,200/माह सहायता (₹3,000 से बढ़ी, 1 नवंबर 2025 से लागू) (लगभग ₹38,400 सालाना)

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला भत्ता के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए), परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र।

हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला भत्ता के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://socialjusticehry.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला भत्ता के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-08