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Haryana · परिवार सुरक्षा / मृत्यु व दिव्यांगता

दयालु — दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (हरियाणा)

इन नामों से भी जानी जाती है: DAYALU — Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana · DAYALU · DAYALU Haryana

हरियाणा वित्त विभाग / हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास
लाभ
परिवार के सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना में 70%+ स्थायी दिव्यांगता पर एकमुश्त मदद: ₹1 लाख (6–12 वर्ष), ₹2 लाख (12–18), ₹3 लाख (18–25), ₹5 लाख (25–45), ₹3 लाख (45–60)।

हरियाणा के गरीब परिवारों को एकमुश्त राशि, जब परिवार के 6–60 वर्ष के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या दुर्घटना में 70%+ स्थायी दिव्यांगता हो — कोई प्रीमियम नहीं।

एक नज़र में

योजनादयालु — दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (हरियाणा)
किसके लिएपरिवार सुरक्षा / मृत्यु व दिव्यांगता
कहांHaryana
विभागहरियाणा वित्त विभाग / हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास
आवेदनऑनलाइन

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दयालु — दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (हरियाणा) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

परिवार पहचान पत्र वाले हरियाणा के परिवार जिनकी सत्यापित सालाना आय ₹1.8 लाख से कम हो। 6 से अधिक और 60 वर्ष तक के सदस्य की मृत्यु (किसी भी कारण) या दुर्घटना में 70%+ स्थायी दिव्यांगता, 1 अप्रैल 2023 से। 3 महीने के भीतर ऑनलाइन दावा; PMJJBY / PMSBY से भी भुगतान हुआ हो तो राशि कम।

दयालु — दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (हरियाणा) में कितना लाभ मिलता है?

परिवार के सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना में 70%+ स्थायी दिव्यांगता पर एकमुश्त मदद: ₹1 लाख (6–12 वर्ष), ₹2 लाख (12–18), ₹3 लाख (18–25), ₹5 लाख (25–45), ₹3 लाख (45–60)।

दयालु — दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (हरियाणा) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

परिवार पहचान पत्र (PPP), मृत्यु प्रमाण पत्र, या मेडिकल प्राधिकरण से दिव्यांगता प्रमाण पत्र (70%+), परिवार के मुखिया का आधार, मुखिया के आधार / PPP से जुड़ा बैंक खाता।

दयालु — दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (हरियाणा) के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://dapsy.finhry.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं दयालु — दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (हरियाणा) के लिए पात्र हूं?

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