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Haryana · परिवार सुरक्षा / मृत्यु व दिव्यांगताइन नामों से भी जानी जाती है: DAYALU — Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana · DAYALU · DAYALU Haryana
हरियाणा के गरीब परिवारों को एकमुश्त राशि, जब परिवार के 6–60 वर्ष के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या दुर्घटना में 70%+ स्थायी दिव्यांगता हो — कोई प्रीमियम नहीं।
| योजना | दयालु — दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (हरियाणा) |
|---|---|
| किसके लिए | परिवार सुरक्षा / मृत्यु व दिव्यांगता |
| कहां | Haryana |
| विभाग | हरियाणा वित्त विभाग / हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास |
| आवेदन | ऑनलाइन |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।
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परिवार पहचान पत्र वाले हरियाणा के परिवार जिनकी सत्यापित सालाना आय ₹1.8 लाख से कम हो। 6 से अधिक और 60 वर्ष तक के सदस्य की मृत्यु (किसी भी कारण) या दुर्घटना में 70%+ स्थायी दिव्यांगता, 1 अप्रैल 2023 से। 3 महीने के भीतर ऑनलाइन दावा; PMJJBY / PMSBY से भी भुगतान हुआ हो तो राशि कम।
परिवार के सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना में 70%+ स्थायी दिव्यांगता पर एकमुश्त मदद: ₹1 लाख (6–12 वर्ष), ₹2 लाख (12–18), ₹3 लाख (18–25), ₹5 लाख (25–45), ₹3 लाख (45–60)।
परिवार पहचान पत्र (PPP), मृत्यु प्रमाण पत्र, या मेडिकल प्राधिकरण से दिव्यांगता प्रमाण पत्र (70%+), परिवार के मुखिया का आधार, मुखिया के आधार / PPP से जुड़ा बैंक खाता।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://dapsy.finhry.gov.in/
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