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Chandigarh · दिव्यांग / पेंशनइन नामों से भी जानी जाती है: Handicapped Allowance · Handicapped Allowance Yojana · Handicapped Allowance Chandigarh · Handicapped Allowance (Chandigarh)
| योजना | दिव्यांगजन भत्ता (चंडीगढ़) |
|---|---|
| किसके लिए | दिव्यांग / पेंशन |
| कहां | Chandigarh |
| सालाना लाभ (लगभग) | ₹18,000 |
| विभाग | चंडीगढ़ प्रशासन — समाज कल्याण विभाग |
| आवेदन | कार्यालय / CSC पर |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
समाज कल्याण विभाग, UT चंडीगढ़ (ऑफलाइन)
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Chandigarh के निवासी। दिव्यांगजन। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।
40% या उससे अधिक दिव्यांगता (शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, मानसिक) वाले व्यक्तियों को ₹1,500/माह भत्ता; ₹2 लाख/वर्ष से कम वार्षिक घरेलू आय वाले चंडीगढ़ निवासियों के लिए; DBT के माध्यम से; 80%+ दिव्यांगता पर राष्ट्रीय NSAP योजनाओं से अतिरिक्त लाभ (लगभग ₹18,000 सालाना)
आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40%+ — सिविल सर्जन / मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी), निवास प्रमाण (चंडीगढ़), आय प्रमाण पत्र (पारिवारिक आय ₹2 लाख/वर्ष से कम), बैंक पासबुक (आधार-लिंक्ड), पासपोर्ट फोटो।
समाज कल्याण विभाग, UT चंडीगढ़ (ऑफलाइन)
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