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Chandigarh · दिव्यांग / पेंशन

दिव्यांगजन भत्ता (चंडीगढ़)

इन नामों से भी जानी जाती है: Handicapped Allowance · Handicapped Allowance Yojana · Handicapped Allowance Chandigarh · Handicapped Allowance (Chandigarh)

चंडीगढ़ प्रशासन — समाज कल्याण विभाग
लाभ
40% या उससे अधिक दिव्यांगता (शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, मानसिक) वाले व्यक्तियों को ₹1,500/माह भत्ता; ₹2 लाख/वर्ष से कम वार्षिक घरेलू आय वाले चंडीगढ़ निवासियों के लिए; DBT के माध्यम से; 80%+ दिव्यांगता पर राष्ट्रीय NSAP योजनाओं से अतिरिक्त लाभ

एक नज़र में

योजनादिव्यांगजन भत्ता (चंडीगढ़)
किसके लिएदिव्यांग / पेंशन
कहांChandigarh
सालाना लाभ (लगभग)₹18,000
विभागचंडीगढ़ प्रशासन — समाज कल्याण विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

समाज कल्याण विभाग, UT चंडीगढ़ (ऑफलाइन)

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दिव्यांगजन भत्ता (चंडीगढ़) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Chandigarh के निवासी। दिव्यांगजन। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।

दिव्यांगजन भत्ता (चंडीगढ़) में कितना लाभ मिलता है?

40% या उससे अधिक दिव्यांगता (शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, मानसिक) वाले व्यक्तियों को ₹1,500/माह भत्ता; ₹2 लाख/वर्ष से कम वार्षिक घरेलू आय वाले चंडीगढ़ निवासियों के लिए; DBT के माध्यम से; 80%+ दिव्यांगता पर राष्ट्रीय NSAP योजनाओं से अतिरिक्त लाभ (लगभग ₹18,000 सालाना)

दिव्यांगजन भत्ता (चंडीगढ़) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40%+ — सिविल सर्जन / मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी), निवास प्रमाण (चंडीगढ़), आय प्रमाण पत्र (पारिवारिक आय ₹2 लाख/वर्ष से कम), बैंक पासबुक (आधार-लिंक्ड), पासपोर्ट फोटो।

दिव्यांगजन भत्ता (चंडीगढ़) के लिए आवेदन कैसे करें?

समाज कल्याण विभाग, UT चंडीगढ़ (ऑफलाइन)

कैसे पता करें कि मैं दिव्यांगजन भत्ता (चंडीगढ़) के लिए पात्र हूं?

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