Jammu & Kashmir · दिव्यांग / पेंशन

दिव्यांगजन पेंशन योजना (जम्मू-कश्मीर)

जम्मू-कश्मीर समाज कल्याण विभाग
लाभ
40% या उससे अधिक दिव्यांगता (गतिशीलता, दृष्टि, श्रवण, वाणी, मानसिक बीमारी, बौद्धिक) वाले destitute या BPL व्यक्तियों को ₹1,000/माह पेंशन; DBT के माध्यम से आधार-लिंक्ड बैंक खाते में; J&K अधिवास धारकों के लिए; मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) / मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य

आवश्यक दस्तावेज़

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