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Chandigarh · महिला / विधवा / पेंशनइन नामों से भी जानी जाती है: Widow & Destitute Women Allowance · Widow & Destitute Women Allowance Yojana · Widow & Destitute Women Allowance Chandigarh · Widow & Destitute Women Allowance (Chandigarh)
| योजना | विधवा एवं असहाय महिला भत्ता (चंडीगढ़) |
|---|---|
| किसके लिए | महिला / विधवा / पेंशन |
| कहां | Chandigarh |
| सालाना लाभ (लगभग) | ₹18,000 |
| विभाग | चंडीगढ़ प्रशासन — समाज कल्याण विभाग |
| आवेदन | कार्यालय / CSC पर |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
समाज कल्याण विभाग, UT चंडीगढ़ (ऑफलाइन)
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Chandigarh के निवासी। किसके लिए: महिलाएं। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।
18 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं और असहाय महिलाओं को ₹1,500/माह वित्तीय सहायता; ₹2 लाख/वर्ष से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले चंडीगढ़ निवासियों के लिए; DBT के माध्यम से आधार-लिंक्ड बैंक खाते में; पुनर्विवाहित विधवाएं पात्र नहीं (लगभग ₹18,000 सालाना)
आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण (चंडीगढ़), आय प्रमाण पत्र (पारिवारिक आय ₹2 लाख/वर्ष से कम), बैंक पासबुक (आधार-लिंक्ड), पासपोर्ट फोटो।
समाज कल्याण विभाग, UT चंडीगढ़ (ऑफलाइन)
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