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Punjab · किसान / खाद्य प्रसंस्करण

पंजाब शीत गृह एवं खाद्य प्रसंस्करण सब्सिडी

इन नामों से भी जानी जाती है: Punjab Cold Storage & Food Processing Subsidy

पंजाब बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
लाभ
शीत गृह / पैक हाउस / खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापना पर 35% पूंजी सब्सिडी (अधिकतम ₹1.5 करोड़); किसानों और FPO को 6% पर सॉफ्ट लोन

एक नज़र में

योजनापंजाब शीत गृह एवं खाद्य प्रसंस्करण सब्सिडी
किसके लिएकिसान / खाद्य प्रसंस्करण
कहांPunjab
विभागपंजाब बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पंजाब शीत गृह एवं खाद्य प्रसंस्करण सब्सिडी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Punjab के निवासी। किसके लिए: किसान।

पंजाब शीत गृह एवं खाद्य प्रसंस्करण सब्सिडी में कितना लाभ मिलता है?

शीत गृह / पैक हाउस / खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापना पर 35% पूंजी सब्सिडी (अधिकतम ₹1.5 करोड़); किसानों और FPO को 6% पर सॉफ्ट लोन

पंजाब शीत गृह एवं खाद्य प्रसंस्करण सब्सिडी के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, जमीन / लीज दस्तावेज़, परियोजना रिपोर्ट, बैंक खाता, पंजाब अधिवास, GST पंजीकरण (यदि लागू हो)।

पंजाब शीत गृह एवं खाद्य प्रसंस्करण सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://hortpb.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं पंजाब शीत गृह एवं खाद्य प्रसंस्करण सब्सिडी के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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