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Madhya Pradesh · महिला / पेंशनइन नामों से भी जानी जाती है: Samajik Suraksha Parityakta Pension — Abandoned Women · Samajik Suraksha Parityakta Pension · Samajik Suraksha Parityakta Pension Madhya Pradesh
पति द्वारा छोड़ी गई गरीब परिवारों की 18–59 वर्ष की महिलाओं के लिए मासिक पेंशन।
| योजना | सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन — परित्यक्ता महिलाएं (म.प्र.) |
|---|---|
| किसके लिए | महिला / पेंशन |
| कहां | Madhya Pradesh |
| सालाना लाभ (लगभग) | ₹7,200 |
| विभाग | मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग |
| आवेदन | ऑनलाइन |
| जानकारी जांची गई | 2026-10-15 |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।
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मध्य प्रदेश की 18–59 वर्ष की परित्यक्ता महिलाएं। परिवार BPL सूची में; समग्र पोर्टल पर पंजीकृत। कोई अन्य सरकारी पेंशन न मिल रही हो।
₹600/माह पेंशन सीधे महिला के बैंक खाते में (DBT)। (लगभग ₹7,200 सालाना)
समग्र ID (9 अंक), BPL कार्ड, आयु प्रमाण, परित्यक्ता प्रमाण पत्र (आमतौर पर तहसीलदार से), बैंक पासबुक, तीन पासपोर्ट साइज़ फोटो।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://socialsecurity.mp.gov.in/
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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-15