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Madhya Pradesh · ST / व्यवसाय ऋणइन नामों से भी जानी जाती है: Bhagwan Birsa Munda Swarojgar Yojana — ST Business Loan · Bhagwan Birsa Munda Swarojgar Yojana · Bhagwan Birsa Munda Swarojgar Scheme · Bhagwan Birsa Munda Swarojgar Yojana Madhya Pradesh
अनुसूचित जनजाति के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण, ब्याज का 5% हर साल राज्य सरकार देती है।
| योजना | भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना — ST व्यवसाय ऋण (म.प्र.) |
|---|---|
| किसके लिए | ST / व्यवसाय ऋण |
| कहां | Madhya Pradesh |
| विभाग | म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम |
| आवेदन | ऑनलाइन |
| जानकारी जांची गई | 2026-10-14 |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।
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मध्य प्रदेश के 18–45 वर्ष के ST निवासी, कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण। ऋण डिफॉल्टर न हों और किसी अन्य स्वरोज़गार योजना का लाभ न लिया हो; लाभ केवल एक बार।
₹1 लाख–₹50 लाख (उत्पादन) या ₹25 लाख तक (सेवा / खुदरा) का बैंक ऋण, 7 वर्ष तक 5% तक सालाना ब्याज अनुदान।
ST जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कक्षा 8 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, म.प्र. मूल निवासी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक पासबुक और फोटो।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://samast.mponline.gov.in/portal
YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।
आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-14