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Jammu & Kashmir · बालिका / वित्तीय सुरक्षाइन नामों से भी जानी जाती है: Ladli Beti Scheme · Ladli Beti Yojana · Ladli Beti Scheme Jammu & Kashmir · Ladli Beti Scheme (J&K)
| योजना | लाड़ली बेटी योजना (जम्मू-कश्मीर) |
|---|---|
| किसके लिए | बालिका / वित्तीय सुरक्षा |
| कहां | Jammu & Kashmir |
| एकमुश्त सहायता (लगभग) | ₹12,000 |
| विभाग | जम्मू-कश्मीर समाज कल्याण विभाग |
| आवेदन | कार्यालय / CSC पर |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
समाज कल्याण विभाग, J&K / जिला समाज कल्याण अधिकारी (ऑफलाइन)
YojanaSahay ऐप में खोलें और पात्रता जांचें → या सभी योजनाएं ब्राउज़ करेंJammu & Kashmir के निवासी। किसके लिए: महिलाएं। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।
जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा बालिका के नाम पर जन्म से 21 वर्ष तक प्रतिमाह ₹1,000 सावधि जमा — कुल सरकारी जमा ₹2.52 लाख जो चक्रवृद्धि ब्याज सहित परिपक्वता पर अनुमानित ₹6.5 लाख; बालिका को 21 वर्ष की आयु पर पूरी परिपक्व राशि; ₹75,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए; प्रवासी कश्मीरी पंडित परिवारों की बेटियां भी पात्र (लगभग ₹12,000 एकमुश्त)
आधार कार्ड (माता-पिता), बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र (J&K), आय प्रमाण पत्र (पारिवारिक आय ₹75,000/वर्ष से कम), बैंक खाता (बालिका के नाम, आधार-लिंक्ड), पासपोर्ट फोटो (माता-पिता + बच्ची), BPL राशन कार्ड (यदि लागू हो)।
समाज कल्याण विभाग, J&K / जिला समाज कल्याण अधिकारी (ऑफलाइन)
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