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Himachal Pradesh · मुफ़्त लाभ

हिमाचल प्रदेश जनजातीय उप-योजना एवं विशेष विकास योजना

इन नामों से भी जानी जाती है: HP Tribal Sub-Plan & Special Development Scheme · HP Tribal Sub-Plan & Special Development Yojana

हिमाचल प्रदेश जनजातीय विकास विभाग
लाभ
ST समुदायों के लिए: मुफ्त आवास, भेड़/याक पालन सब्सिडी, मुफ्त शीतकालीन वस्त्र किट और लाहौल-स्पीति, किन्नौर व पांगी के जनजातीय छात्रों के लिए शैक्षिक वजीफा

एक नज़र में

योजनाहिमाचल प्रदेश जनजातीय उप-योजना एवं विशेष विकास योजना
किसके लिएमुफ़्त लाभ
कहांHimachal Pradesh
विभागहिमाचल प्रदेश जनजातीय विकास विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

YojanaSahay ऐप में खोलें और पात्रता जांचें → या सभी योजनाएं ब्राउज़ करें आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ↗

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हिमाचल प्रदेश जनजातीय उप-योजना एवं विशेष विकास योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Himachal Pradesh के निवासी। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।

हिमाचल प्रदेश जनजातीय उप-योजना एवं विशेष विकास योजना में कितना लाभ मिलता है?

ST समुदायों के लिए: मुफ्त आवास, भेड़/याक पालन सब्सिडी, मुफ्त शीतकालीन वस्त्र किट और लाहौल-स्पीति, किन्नौर व पांगी के जनजातीय छात्रों के लिए शैक्षिक वजीफा

हिमाचल प्रदेश जनजातीय उप-योजना एवं विशेष विकास योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, हिमाचल अधिवास प्रमाण, जनजातीय क्षेत्र में निवास प्रमाण, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र।

हिमाचल प्रदेश जनजातीय उप-योजना एवं विशेष विकास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://himachal.nic.in/

कैसे पता करें कि मैं हिमाचल प्रदेश जनजातीय उप-योजना एवं विशेष विकास योजना के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।