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Himachal Pradesh · आवास

मुख्यमंत्री गृह मरम्मत योजना

इन नामों से भी जानी जाती है: Mukhya Mantri Grih Murammat Yojana · Mukhya Mantri Grih Murammat Scheme · CM Grih Murammat Yojana · Mukhya Mantri Grih Murammat Yojana Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
लाभ
बीपीएल SC/ST परिवारों के जर्जर मकान की मरम्मत/नवीनीकरण के लिए ₹1.5 लाख तक अनुदान

एक नज़र में

योजनामुख्यमंत्री गृह मरम्मत योजना
किसके लिएआवास
कहांHimachal Pradesh
एकमुश्त सहायता (लगभग)₹1,50,000
विभागहिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री गृह मरम्मत योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Himachal Pradesh के निवासी। परिवार की सालाना आय ₹1 लाख तक। कच्चे मकान में रहते हैं।

मुख्यमंत्री गृह मरम्मत योजना में कितना लाभ मिलता है?

बीपीएल SC/ST परिवारों के जर्जर मकान की मरम्मत/नवीनीकरण के लिए ₹1.5 लाख तक अनुदान (लगभग ₹1,50,000 एकमुश्त)

मुख्यमंत्री गृह मरम्मत योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST), जमीन / मकान स्वामित्व प्रमाण, हिमाचल अधिवास प्रमाण, बैंक खाता, क्षतिग्रस्त मकान की फोटो।

मुख्यमंत्री गृह मरम्मत योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://hpsocialjustice.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं मुख्यमंत्री गृह मरम्मत योजना के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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