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Assam · मछुआरा / सब्सिडी

मुख्यमंत्री मत्स्यदीप योजना (असम)

इन नामों से भी जानी जाती है: Chief Minister's Matsyadeep Scheme · Chief Minister's Matsyadeep Yojana · CM Matsyadeep Scheme · Mukhyamantri Matsyadeep Scheme · Chief Minister's Matsyadeep Scheme Assam · Chief Minister's Matsyadeep Scheme (Assam)

असम मत्स्य विभाग
लाभ
पारंपरिक मछुआरों को मोटरयुक्त नाव, जाल और उपकरण पर 50% सब्सिडी; प्रति लाभार्थी ₹50,000 तक; असम की नदियों व आर्द्रभूमि में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा

एक नज़र में

योजनामुख्यमंत्री मत्स्यदीप योजना (असम)
किसके लिएमछुआरा / सब्सिडी
कहांAssam
सालाना लाभ (लगभग)₹50,000
विभागअसम मत्स्य विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री मत्स्यदीप योजना (असम) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Assam के निवासी। किसके लिए: किसान।

मुख्यमंत्री मत्स्यदीप योजना (असम) में कितना लाभ मिलता है?

पारंपरिक मछुआरों को मोटरयुक्त नाव, जाल और उपकरण पर 50% सब्सिडी; प्रति लाभार्थी ₹50,000 तक; असम की नदियों व आर्द्रभूमि में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा (लगभग ₹50,000 सालाना)

मुख्यमंत्री मत्स्यदीप योजना (असम) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, मछुआरा पहचान पत्र (मत्स्य विभाग द्वारा), जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC को प्राथमिकता), BPL/आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता (आधार-लिंक्ड), निवास प्रमाण, नाव/उपकरण कोटेशन।

मुख्यमंत्री मत्स्यदीप योजना (असम) के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://fisheries.assam.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं मुख्यमंत्री मत्स्यदीप योजना (असम) के लिए पात्र हूं?

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