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Andaman & Nicobar · किसान / नारियल / बागवानीइन नामों से भी जानी जाती है: Coconut & Horticulture Development Scheme · Coconut & Horticulture Development Yojana · Coconut & Horticulture Development Scheme Andaman & Nicobar · Coconut & Horticulture Development Scheme (A&N UT)
| योजना | नारियल एवं बागवानी विकास योजना (A&N UT) |
|---|---|
| किसके लिए | किसान / नारियल / बागवानी |
| कहां | Andaman & Nicobar |
| सालाना लाभ (लगभग) | ₹40,000 |
| विभाग | A&N बागवानी एवं कृषि विभाग / नारियल विकास बोर्ड (भारत सरकार) |
| आवेदन | कार्यालय / CSC पर |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
A&N बागवानी विभाग कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर / नारियल विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय
YojanaSahay ऐप में खोलें और पात्रता जांचें → या सभी योजनाएं ब्राउज़ करेंAndaman & Nicobar के निवासी। किसके लिए: किसान।
पुराने/अनुत्पादक नारियल बागों के लिए ₹20,000–₹40,000/हेक्टेयर पुनर्रोपण सब्सिडी; उन्नत बौनी नारियल और संकर किस्म के पौधों का निःशुल्क वितरण; मसाले, उष्णकटिबंधीय फल (आम, पपीता, केला) और सब्जी खेती इनपुट पर 50% सब्सिडी; PMKSY के तहत ड्रिप सिंचाई सब्सिडी; निःशुल्क मृदा परीक्षण और फसल परामर्श; नारियल आधारित उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों के लिए नारियल विकास बोर्ड से ₹75,000 तक अनुदान; A&N उत्पाद के लिए जैविक प्रमाणन सहायता (लगभग ₹40,000 सालाना)
आधार कार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र (A&N UT), भूमि अभिलेख / पट्टा (A&N UT में पंजीकृत), बैंक खाता (आधार-लिंक्ड), पासपोर्ट फोटो, किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST प्राथमिकता आवंटन के लिए)।
A&N बागवानी विभाग कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर / नारियल विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय
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