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Tripura · वृद्ध / विधवा / दिव्यांग / पेंशनइन नामों से भी जानी जाती है: Tripura State Social Security Pension Scheme · Tripura State Social Security Pension Yojana
| योजना | त्रिपुरा राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
|---|---|
| किसके लिए | वृद्ध / विधवा / दिव्यांग / पेंशन |
| कहां | Tripura |
| सालाना लाभ (लगभग) | ₹30,000 |
| विभाग | त्रिपुरा समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग |
| आवेदन | कार्यालय / CSC पर |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।
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Tripura के निवासी।
मासिक पेंशन (NSAP केंद्रीय अंश + राज्य घटक) — वृद्ध (60–79 वर्ष): ₹2,000/माह; वृद्ध (80+ वर्ष): ₹2,500/माह; विधवाएं (40–59 वर्ष): ₹2,000/माह; दिव्यांगजन (40%+): ₹2,000/माह; सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में; कोई आवेदन शुल्क नहीं (लगभग ₹30,000 सालाना)
आधार कार्ड, आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / मतदाता ID / विद्यालय प्रमाण पत्र) — वृद्ध के लिए, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र + विवाह प्रमाण पत्र — विधवा के लिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40%+, चिकित्सा बोर्ड से) — दिव्यांग के लिए, BPL राशन कार्ड / आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता (आधार-लिंक्ड), निवास प्रमाण (त्रिपुरा), दो पासपोर्ट फोटो।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://socialwelfare.tripura.gov.in/
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