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Tamil Nadu · विधवा कल्याण

कलैगनार विदियल विधवा पेंशन योजना (तमिलनाडु)

इन नामों से भी जानी जाती है: Kalaignar Vidiyal Widow Pension Scheme · Kalaignar Vidiyal Widow Pension Yojana · Kalaignar Vidiyal Widow Pension Scheme Tamil Nadu

तमिलनाडु सामाजिक कल्याण विभाग
लाभ
नियमित आय के बिना विधवाओं को ₹1,000/माह पेंशन

एक नज़र में

योजनाकलैगनार विदियल विधवा पेंशन योजना (तमिलनाडु)
किसके लिएविधवा कल्याण
कहांTamil Nadu
सालाना लाभ (लगभग)₹12,000
विभागतमिलनाडु सामाजिक कल्याण विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कलैगनार विदियल विधवा पेंशन योजना (तमिलनाडु) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Tamil Nadu के निवासी। किसके लिए: महिलाएं। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।

कलैगनार विदियल विधवा पेंशन योजना (तमिलनाडु) में कितना लाभ मिलता है?

नियमित आय के बिना विधवाओं को ₹1,000/माह पेंशन (लगभग ₹12,000 सालाना)

कलैगनार विदियल विधवा पेंशन योजना (तमिलनाडु) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, निवास प्रमाण।

कलैगनार विदियल विधवा पेंशन योजना (तमिलनाडु) के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://tnlc.gov.in/

कैसे पता करें कि मैं कलैगनार विदियल विधवा पेंशन योजना (तमिलनाडु) के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।