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Ladakh · महिला / विवाह सहायता

राज्य विवाह सहायता योजना (लद्दाख यूटी)

इन नामों से भी जानी जाती है: State Marriage Assistance Scheme · State Marriage Assistance Yojana · State Marriage Assistance Scheme Ladakh · State Marriage Assistance Scheme (Ladakh UT)

समाज एवं जनजातीय कल्याण विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख
लाभ
AAY/PHH परिवारों की बेटियों को विवाह हेतु एकमुश्त ₹50,000 (दिव्यांग होने पर ₹1 लाख)

एक नज़र में

योजनाराज्य विवाह सहायता योजना (लद्दाख यूटी)
किसके लिएमहिला / विवाह सहायता
कहांLadakh
एकमुश्त सहायता (लगभग)₹50,000
विभागसमाज एवं जनजातीय कल्याण विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राज्य विवाह सहायता योजना (लद्दाख यूटी) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Ladakh के निवासी। केवल बालिकाएं / महिलाएं। आयु: 18+ वर्ष। राशन कार्ड: BPL या अंत्योदय (AAY)।

राज्य विवाह सहायता योजना (लद्दाख यूटी) में कितना लाभ मिलता है?

AAY/PHH परिवारों की बेटियों को विवाह हेतु एकमुश्त ₹50,000 (दिव्यांग होने पर ₹1 लाख) (लगभग ₹50,000 एकमुश्त)

राज्य विवाह सहायता योजना (लद्दाख यूटी) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, AAY / PHH राशन कार्ड, लद्दाख स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वधू (18+) व वर (21+) का आयु प्रमाण, आधार-लिंक्ड बैंक पासबुक, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू)।

राज्य विवाह सहायता योजना (लद्दाख यूटी) के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://helphub.ladakh.gov.in/landing/state-marriage-assistance-scheme

कैसे पता करें कि मैं राज्य विवाह सहायता योजना (लद्दाख यूटी) के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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