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Karnataka · महिला

विधवा पेंशन योजना (कर्नाटक)

इन नामों से भी जानी जाती है: Widow Pension Scheme · Widow Pension Yojana · Widow Pension Scheme Karnataka · Widow Pension Scheme (KA)

कर्नाटक महिला एवं बाल विकास विभाग
लाभ
BPL विधवाओं (18–64 वर्ष) को ₹1,000/माह पेंशन

एक नज़र में

योजनाविधवा पेंशन योजना (कर्नाटक)
किसके लिएमहिला
कहांKarnataka
सालाना लाभ (लगभग)₹12,000
विभागकर्नाटक महिला एवं बाल विकास विभाग
आवेदनऑनलाइन
जानकारी जांची गई2026-10-09

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

विधवा पेंशन योजना (कर्नाटक) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Karnataka के निवासी। किसके लिए: महिलाएं। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।

विधवा पेंशन योजना (कर्नाटक) में कितना लाभ मिलता है?

BPL विधवाओं (18–64 वर्ष) को ₹1,000/माह पेंशन (लगभग ₹12,000 सालाना)

विधवा पेंशन योजना (कर्नाटक) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण, BPL राशन कार्ड, बैंक खाता, अधिवास प्रमाण।

विधवा पेंशन योजना (कर्नाटक) के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://chikkamagaluru.nic.in/en/service/social-security-scheme

कैसे पता करें कि मैं विधवा पेंशन योजना (कर्नाटक) के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-09