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Karnataka · सामान्य

रिहाई के बाद पुनर्वास योजना (कर्नाटक)

इन नामों से भी जानी जाती है: After-Release Rehabilitation Scheme · After-Release Rehabilitation Yojana · After-Release Rehabilitation Scheme Karnataka · After-Release Rehabilitation Scheme (KA)

कर्नाटक कारागार एवं सुधारात्मक सेवा विभाग
लाभ
रिहा कैदियों को ₹5,000 एकमुश्त अनुदान, जेल में कौशल प्रशिक्षण, नौकरी सहायता और राज्य कल्याण योजनाओं में प्राथमिकता

एक नज़र में

योजनारिहाई के बाद पुनर्वास योजना (कर्नाटक)
किसके लिएसामान्य
कहांKarnataka
विभागकर्नाटक कारागार एवं सुधारात्मक सेवा विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

कर्नाटक कारागार विभाग / नज़दीकी परिवीक्षा अधिकारी

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

रिहाई के बाद पुनर्वास योजना (कर्नाटक) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Karnataka के निवासी। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।

रिहाई के बाद पुनर्वास योजना (कर्नाटक) में कितना लाभ मिलता है?

रिहा कैदियों को ₹5,000 एकमुश्त अनुदान, जेल में कौशल प्रशिक्षण, नौकरी सहायता और राज्य कल्याण योजनाओं में प्राथमिकता

रिहाई के बाद पुनर्वास योजना (कर्नाटक) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, जेल से रिहाई आदेश, बैंक खाता।

रिहाई के बाद पुनर्वास योजना (कर्नाटक) के लिए आवेदन कैसे करें?

कर्नाटक कारागार विभाग / नज़दीकी परिवीक्षा अधिकारी

कैसे पता करें कि मैं रिहाई के बाद पुनर्वास योजना (कर्नाटक) के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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