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Karnataka · स्वास्थ्य

कर्नाटक उपशामक देखभाल नीति एवं होम केयर सहायता

इन नामों से भी जानी जाती है: Karnataka Palliative Care Policy & Home Care Support

कर्नाटक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
लाभ
गंभीर और शय्याग्रस्त BPL रोगियों को घर पर मुफ्त उपशामक नर्सिंग, दवाइयाँ और फिज़ियोथेरेपी

एक नज़र में

योजनाकर्नाटक उपशामक देखभाल नीति एवं होम केयर सहायता
किसके लिएस्वास्थ्य
कहांKarnataka
विभागकर्नाटक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

नज़दीकी PHC / जिला अस्पताल उपशामक देखभाल इकाई

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कर्नाटक उपशामक देखभाल नीति एवं होम केयर सहायता के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Karnataka के निवासी। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक। आयु: 35+ वर्ष।

कर्नाटक उपशामक देखभाल नीति एवं होम केयर सहायता में कितना लाभ मिलता है?

गंभीर और शय्याग्रस्त BPL रोगियों को घर पर मुफ्त उपशामक नर्सिंग, दवाइयाँ और फिज़ियोथेरेपी

कर्नाटक उपशामक देखभाल नीति एवं होम केयर सहायता के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, BPL राशन कार्ड, डॉक्टर निदान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण।

कर्नाटक उपशामक देखभाल नीति एवं होम केयर सहायता के लिए आवेदन कैसे करें?

नज़दीकी PHC / जिला अस्पताल उपशामक देखभाल इकाई

कैसे पता करें कि मैं कर्नाटक उपशामक देखभाल नीति एवं होम केयर सहायता के लिए पात्र हूं?

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