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Karnataka · सामान्य

राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) फसल और मकान नुकसान मुआवजा — कर्नाटक

इन नामों से भी जानी जाती है: State Disaster Relief Fund Crop & House Loss Compensation — KA · State Disaster Relief Fund Crop & House Loss Compensation · SDRF · State Disaster Relief Fund (SDRF) Crop & House Loss Compensation — KA

कर्नाटक राजस्व विभाग / SDRF
लाभ
फसल नुकसान: ₹8,500–₹17,000/हेक्टेयर; पूरा मकान क्षतिग्रस्त: ₹95,100; आंशिक: ₹5,200; मानव जीवन हानि: ₹4 लाख अनुग्रह राशि

एक नज़र में

योजनाराज्य आपदा राहत कोष (SDRF) फसल और मकान नुकसान मुआवजा — कर्नाटक
किसके लिएसामान्य
कहांKarnataka
विभागकर्नाटक राजस्व विभाग / SDRF
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

नज़दीकी तहसीलदार / राजस्व कार्यालय

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) फसल और मकान नुकसान मुआवजा — कर्नाटक के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Karnataka के निवासी। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।

राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) फसल और मकान नुकसान मुआवजा — कर्नाटक में कितना लाभ मिलता है?

फसल नुकसान: ₹8,500–₹17,000/हेक्टेयर; पूरा मकान क्षतिग्रस्त: ₹95,100; आंशिक: ₹5,200; मानव जीवन हानि: ₹4 लाख अनुग्रह राशि

राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) फसल और मकान नुकसान मुआवजा — कर्नाटक के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, जमीन के कागज़ (RTC) / मकान स्वामित्व प्रमाण, राजस्व विभाग का नुकसान आकलन प्रमाण, बैंक खाता।

राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) फसल और मकान नुकसान मुआवजा — कर्नाटक के लिए आवेदन कैसे करें?

नज़दीकी तहसीलदार / राजस्व कार्यालय

कैसे पता करें कि मैं राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) फसल और मकान नुकसान मुआवजा — कर्नाटक के लिए पात्र हूं?

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