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Karnataka · व्यापार

दिव्यांगजन स्वरोजगार ऋण (कर्नाटक)

इन नामों से भी जानी जाती है: Divyangjan Self-Employment Loan · Divyangjan Self-Employment Loan Karnataka · Divyangjan Self-Employment Loan (KA)

कर्नाटक दिव्यांग कल्याण विभाग
लाभ
40%+ विकलांगता वाले व्यक्तियों को व्यवसाय हेतु 4% ब्याज पर ₹5 लाख ऋण + ₹25,000 मार्जिन मनी अनुदान

एक नज़र में

योजनादिव्यांगजन स्वरोजगार ऋण (कर्नाटक)
किसके लिएव्यापार
कहांKarnataka
विभागकर्नाटक दिव्यांग कल्याण विभाग
आवेदनऑनलाइन
जानकारी जांची गई2026-10-08

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दिव्यांगजन स्वरोजगार ऋण (कर्नाटक) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Karnataka के निवासी। दिव्यांगजन। किसके लिए: स्वरोज़गार / व्यवसायी। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।

दिव्यांगजन स्वरोजगार ऋण (कर्नाटक) में कितना लाभ मिलता है?

40%+ विकलांगता वाले व्यक्तियों को व्यवसाय हेतु 4% ब्याज पर ₹5 लाख ऋण + ₹25,000 मार्जिन मनी अनुदान

दिव्यांगजन स्वरोजगार ऋण (कर्नाटक) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र (40%+), व्यापार योजना, आय प्रमाण, बैंक खाता।

दिव्यांगजन स्वरोजगार ऋण (कर्नाटक) के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://www.myscheme.gov.in/schemes/dssmp

कैसे पता करें कि मैं दिव्यांगजन स्वरोजगार ऋण (कर्नाटक) के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-08