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Karnataka · वरिष्ठ / पेंशन

विकलांगता पेंशन योजना (कर्नाटक)

इन नामों से भी जानी जाती है: Disability Pension Scheme · Disability Pension Yojana · Disability Pension Scheme Karnataka · Disability Pension Scheme (KA)

कर्नाटक दिव्यांग कल्याण विभाग
लाभ
40%+ विकलांगता वाले व्यक्तियों को ₹1,000/माह

एक नज़र में

योजनाविकलांगता पेंशन योजना (कर्नाटक)
किसके लिएवरिष्ठ / पेंशन
कहांKarnataka
सालाना लाभ (लगभग)₹12,000
विभागकर्नाटक दिव्यांग कल्याण विभाग
आवेदनऑनलाइन
जानकारी जांची गई2026-10-07

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें (नीचे लिंक)।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

विकलांगता पेंशन योजना (कर्नाटक) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Karnataka के निवासी। दिव्यांगजन। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।

विकलांगता पेंशन योजना (कर्नाटक) में कितना लाभ मिलता है?

40%+ विकलांगता वाले व्यक्तियों को ₹1,000/माह (लगभग ₹12,000 सालाना)

विकलांगता पेंशन योजना (कर्नाटक) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र (40%+), BPL कार्ड, बैंक खाता।

विकलांगता पेंशन योजना (कर्नाटक) के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://chikkamagaluru.nic.in/en/service/social-security-scheme

कैसे पता करें कि मैं विकलांगता पेंशन योजना (कर्नाटक) के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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आधिकारिक लिंक अंतिम बार जांचा गया: 2026-10-07