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Goa · व्यवसाय / स्वरोजगार

अनुसूचित जनजाति उद्यमियों हेतु स्वरोजगार योजना (GSSTFDC)

इन नामों से भी जानी जाती है: Self Employment Scheme for ST Entrepreneurs · GSSTFDC · Self Employment Scheme for ST Entrepreneurs (GSSTFDC)

गोवा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, आदिवासी कल्याण विभाग
लाभ
बेरोजगार अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को 4% ब्याज पर ₹10 लाख तक ऋण, 10 वर्ष में चुकाना

एक नज़र में

योजनाअनुसूचित जनजाति उद्यमियों हेतु स्वरोजगार योजना (GSSTFDC)
किसके लिएव्यवसाय / स्वरोजगार
कहांGoa
विभागगोवा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, आदिवासी कल्याण विभाग
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अनुसूचित जनजाति उद्यमियों हेतु स्वरोजगार योजना (GSSTFDC) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Goa के निवासी। किसके लिए: स्वरोज़गार / व्यवसायी। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक। आयु: 18–60 वर्ष। वर्ग: ST।

अनुसूचित जनजाति उद्यमियों हेतु स्वरोजगार योजना (GSSTFDC) में कितना लाभ मिलता है?

बेरोजगार अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को 4% ब्याज पर ₹10 लाख तक ऋण, 10 वर्ष में चुकाना

अनुसूचित जनजाति उद्यमियों हेतु स्वरोजगार योजना (GSSTFDC) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आवेदन पत्र, दो पासपोर्ट आकार की फोटो, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जनजाति), आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परियोजना रिपोर्ट।

अनुसूचित जनजाति उद्यमियों हेतु स्वरोजगार योजना (GSSTFDC) के लिए आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://msme.goa.gov.in/home/Scheme-Details/Self-Employment-Scheme

कैसे पता करें कि मैं अनुसूचित जनजाति उद्यमियों हेतु स्वरोजगार योजना (GSSTFDC) के लिए पात्र हूं?

YojanaSahay पर कुछ आसान सवालों के जवाब दें — यह मुफ्त में बताता है कि आप किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, और हर योजना के दस्तावेज़ भी।

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