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Chhattisgarh · दिव्यांगइन नामों से भी जानी जाती है: Mukhyamantri Divyang Pension Yojana · Mukhyamantri Divyang Pension Scheme · CM Divyang Pension Yojana · Mukhyamantri Divyang Pension Yojana Chhattisgarh
| योजना | मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन योजना |
|---|---|
| किसके लिए | दिव्यांग |
| कहां | Chhattisgarh |
| सालाना लाभ (लगभग) | ₹12,000 |
| विभाग | छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग |
| आवेदन | कार्यालय / CSC पर |
संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।
आवेदन का आधिकारिक तरीका अपने ज़िला / विभाग कार्यालय या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से पता करें।
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Chhattisgarh के निवासी। दिव्यांगजन। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।
40% से अधिक दिव्यांगता पर ₹500–₹1,000/माह पेंशन (लगभग ₹12,000 सालाना)
आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40%+), आय प्रमाण, बैंक पासबुक।
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें: https://sw.cg.gov.in/
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