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Arunachal Pradesh · वरिष्ठ / विधवा / दिव्यांग / पेंशन

अरुणाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन — वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगता

इन नामों से भी जानी जाती है: Arunachal Pradesh Social Security Pension

अरुणाचल प्रदेश समाज कल्याण विभाग / IGNOAPS राज्य टॉप-अप एवं राज्य सामाजिक पेंशन
लाभ
IGNOAPS/IGNWPS/IGNDPS के साथ राज्य टॉप-अप को मिलाकर अरुणाचल के कमजोर वर्गों के लिए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन — पेंशन राशि: BPL वरिष्ठ नागरिकों (60–79 वर्ष) को ₹1,500/माह; 80+ वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को ₹2,000/माह; BPL विधवाओं (40–79 वर्ष) को ₹1,500/माह; 40%+ दिव्यांगजनों को ₹1,500/माह; श्रेणी A (दूरदराज सीमावर्ती) जिलों के पेंशनधारकों को ₹500/माह अतिरिक्त दूरदराज भत्ता; बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ग्राम स्तर पर पेंशन; PHC में त्रैमासिक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच

एक नज़र में

योजनाअरुणाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन — वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगता
किसके लिएवरिष्ठ / विधवा / दिव्यांग / पेंशन
कहांArunachal Pradesh
सालाना लाभ (लगभग)₹24,000
विभागअरुणाचल प्रदेश समाज कल्याण विभाग / IGNOAPS राज्य टॉप-अप एवं राज्य सामाजिक पेंशन
आवेदनकार्यालय / CSC पर

कौन आवेदन कर सकता है

संक्षेप में — पूरी शर्तें आधिकारिक वेबसाइट पर देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन कैसे करें

जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) / ब्लॉक विकास अधिकारी (ऑफलाइन)

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अरुणाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन — वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगता के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

Arunachal Pradesh के निवासी। किसके लिए: महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक। परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक।

अरुणाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन — वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगता में कितना लाभ मिलता है?

IGNOAPS/IGNWPS/IGNDPS के साथ राज्य टॉप-अप को मिलाकर अरुणाचल के कमजोर वर्गों के लिए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन — पेंशन राशि: BPL वरिष्ठ नागरिकों (60–79 वर्ष) को ₹1,500/माह; 80+ वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को ₹2,000/माह; BPL विधवाओं (40–79 वर्ष) को ₹1,500/माह; 40%+ दिव्यांगजनों को ₹1,500/माह; श्रेणी A (दूरदराज सीमावर्ती) जिलों के पेंशनधारकों को ₹500/माह अतिरिक्त दूरदराज भत्ता; बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ग्राम स्तर पर पेंशन; PHC में त्रैमासिक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच (लगभग ₹24,000 सालाना)

अरुणाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन — वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगता के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड, आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / मतदाता ID — वृद्धावस्था पेंशन के लिए), अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC), BPL / आय प्रमाण पत्र, विधवापन प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन के लिए — जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी), दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग पेंशन के लिए — चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी), बैंक खाता (आधार-लिंक्ड) या डाकघर खाता, ST प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पासपोर्ट फोटो।

अरुणाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन — वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगता के लिए आवेदन कैसे करें?

जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) / ब्लॉक विकास अधिकारी (ऑफलाइन)

कैसे पता करें कि मैं अरुणाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन — वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांगता के लिए पात्र हूं?

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